यूपी: कोर्ट का फैसला ,गैंग रेप के आरोपियों को उम्र कैद की सजा

0 86,501

कंचन उजाला सहारनपुर। युवती के साथ गैंग रेप करने वाले चार युवकों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों युवती को जबरन टैंपो में बैठा कर ले गए थे। अदालत ने प्रत्येक पर 31 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। चारों ने दुष्कर्म के दौरान युवती की वीडियो भी बनाई थी जिसे वायरल करने की धमकी देकर मामले को छुपाए रखने का दबाव बनाया गया था।

घटना 8 नवंबर 2018 की है। पीड़िता सहारनपुर शहर के बीचो-बीच घंटाघर पर खड़ी थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक ऑटो आया। इस ऑटो में चार युवक सवार थे। चारों ने युवती को ऑटो में खींच लिया। पीड़िता के अनुसार ऑटो में सवार चालक वसीम को वह पहले से ही जानती थी। वसीम ने कहा कि ऑटो में जो तीन युवक सवार हैं पहले उन्हें कांशी राम कॉलोनी में छोड़ना है उसके बाद वह युवती को रामपुर मनिहारान छोड़ देगा।

लोक अभियोजक निर्दोष कुमार के अनुसार पीड़िता ने बताया कि कांशी राम कॉलोनी के पास इन युवकों ने युवती का मुंह बंद कर दिया और फिर चारों ने बारी-बारी से उसके के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाकर चारों ने युवती को धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को भी जानकारी दी तो वीडियो को वायरल कर देंगे। पीड़िता ने जब परिवार वालों को पूरी घटना बताई तो परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे और चुनहटी निवासी वसीम मुस्तफा तौकीर और तस्लीम के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप सही पाए जाने के बाद चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की। चार्ज शीट पर आए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश वीके लाल की अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया और चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.