उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुलने का समय बदला, अब रात 10 बजे तक मिलेगी शराब

उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को एक और सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थीं, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है। शासनादेश के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

लॉकडाउन में हुआ नुकसान, तो मॉल में भी दी शराब बिक्री की अनुमति
बता दें कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों से होने वाली कमाई भी प्रभावित हुई जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए बीते महीनों उत्तर प्रदेश में फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप के साथ ही शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई। हालांकि शॉपिंग मॉल में मिलने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय किया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।

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