कंचन उजाला लखनऊ। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने स्वदेशी मेला प्रांगण स्थित समता मूलक चौक में जीएसटी पंजीयन योजना के तहत जागरूकता का मेगा कैंप लगाकर व्यापारियों को जागरूक किया। इसमें अधिकारियों ने उपस्थित उद्यमियों और कारोबारियों को जीएसटी संबंधित विसंगतियों को दूर करने और उसके सरलीकरण के बारे में जागरूक किया। व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के तौर तरीके बताये गए। जीएसटी पंजीयन के बाद मिलने वाले केन्द्रीय व सरकारी लाभ के बारे में बताया गया।
जीएसटी जागरूकता मेगा कैंप में व्यापारियों को जागरूक करते हुए असिस्स्टेंट कमिश्नर पुष्पराज सिंह और उपायुक्त राज्य कर अल्पना वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपये का लाभ मिलता है। जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से www.gst.gov.in ऑनलाइन है
अधिकारी के मुताबिक पंजीयन से अंतर प्रांतीय बिक्री का रास्ता साफ होता है। व्यापारी अंतर प्रांतीय बिक्री कर सकता है। डेढ़ करोड़ रुपये तक के छोटे व्यापारियों को समाधान योजना का लाभ मिलेगा। यही नहीं हर माह भरे जाने वाले रिटर्न से भी व्यापारियों को राहत मिलेगी और वह अपना रिटर्न तिमाही भर सकेंगे। माल परचेज करने पर आईटीसी रिटर्न भी लाभ में शामिल है। एसेसमेंट नहीं होगा। इसके लिए हर हाल में व्यापारी जीएसटी का पंजीयन कराकर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत व्यापार रजिस्टर्ड कराने के कई अन्य लाभ भी हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी भय के जीएसटी का पंजीयन कराएं और सरकार की ओर से जारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस दौरान प्रदीप पटेल, जीशान अफजाल, योगेश सिंह, कामना दुबे सहित वाणिज्य कर अधिकारी आदि मौजूद रहे।