लखनऊ। कोरोना संकट के बीच धीरे-धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में प्रदेश में मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नवरात्र, दशहरा व रामलीला से संबंधित सामूहिक आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।
बता दें कि जारी दिशा- निर्देश के अनुसार किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना व विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस आदि के लिए नोएडा व लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जिलों में डीएम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सामूहिक गतिविधियां कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगी। किसी भी बंद स्थान, हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी। इसी तरह किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी।