यूपी : डूबने से हुई मौत राज्य आपदा घोषित, आश्रितों को मिलेगी चार लाख रुपये सहायता राशि

यूपी में अब डूबने से मौत राज्य आपदा घोषित कर दी गई है।

लखनऊ। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु को भी राज्य आपदा घोषित किया है। राजस्व विभाग ने इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य आपदा घोषित होने पर अब नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर आदि में डूब कर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को राज्य आपदा मोचक निधि से सरकार चार लाख रुपये की राहत राशि दे सकेगी। सहायता राशि उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें मृत्यु आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई हो। आत्महत्या या किसी आपराधिक कृत्य के कारण डूबने से होने वाली मौत के लिए सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

आपदा के कारण या दुर्घटनावश डूबने से हुई मृत्यु तथा स्वेच्छा से डूब कर हुई मौत (आत्महत्या) में भेद करने के लिए शासन ने प्रक्रिया तय कर दी है। ऐसे मामलों में पहले शव का पंचनामा किया जाएगा। किसी भी अधिसूचित आपदा से जनहानि होने पर उप जिलाधिकारी की ओर से पुष्टि के बाद ही राहत राशि का भुगतान किया जाता है।

डूबकर होने वाली मृत्यु के बारे में भी पंचनामा के आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही राहत राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जाएगा। मृत्यु आपदा या दुर्घटनावश डूबने से हुई है या आत्महत्या के कारण, इस बारे में अंतिम निर्णय जिलाधिकारी लेंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की मौत नदी, तालाब, नहर आदि में डूबने से होती है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग ने शासन को डूबने से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था।

पहले से राज्य आपदा घोषित : इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, बिजली गिरने, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना तथा मानव वन्यजीव द्वंद्व को राज्य आपदा घोषित किया जा चुका है।

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